एटीएम से निकले कटे-फटे नोटों का बदलावट करने के निर्देश
आज के समय में डिजिटल लेन-देन की उपलब्धता होने के बावजूद, कई बार हमें नकदी की जरूरत पड़ती है। इस संदर्भ में, एटीएम से पैसे निकालना अक्सर हमारा पहला विकल्प बन जाता है। हालांकि, कई बार एटीएम से निकले कटे-फटे नोट आ सकते हैं।
आरबीआई के निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस मुद्दे पर गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति एटीएम से कटे-फटे नोट प्राप्त करता है, तो उसे उन्हें बदलने का पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा, अगर कोई बैंक इसकी सुविधा प्रदान करने से इनकार करता है, तो उस पर आरबीआई की तरफ से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंकों को आसान प्रक्रिया के साथ नकदी के कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा देनी चाहिए। अगर कोई बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
निर्देशों का पालन
आरबीआई की इस गाइडलाइन के अनुसार, व्यक्तियों को नई राह दर्शाई गई है, जिससे वे बिना किसी परेशानी के नकदी की उपलब्धता में बदलावट कर सकते हैं।
यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अन्य बैंक में जाकर कटे-फटे नोटों को बदलने में परेशानी होती है, तो उसे अपने बैंक के बैंक ब्रांच से जुड़ा एटीएम ढूंढने की सलाह दी जाती है।
इस प्रकार, आरबीआई ने एटीएम से निकले कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए व्यक्तियों को नई राह दर्शाई है, जिससे वह बिना किसी परेशानी के नकदी की उपलब्धता में बदलावट कर सकते हैं।