नए निर्देश: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग का रोक!
केंद्र सरकार ने गुरुवार को निजी कोचिंग संस्थानों पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग क्लासेज में नहीं जा सकेंगे। सरकार ने नए निर्देशों के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने वालों से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही, कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
गाइडलाइन का खुलासा: कोचिंग संस्थानों को बंद करने का जुर्माना!
शिक्षा मंत्रालय ने इस फैसले के साथ एक सार्वजनिक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें नए नियमों का सुझाव और इनका पालन करने के लिए संस्थानों को दिए गए निर्देशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गाइडलाइन के अनुसार, संस्थानों को अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों का दाखिला नहीं लेना होगा और उन्हें किसी भी प्रकार के भ्रामक वादों का सामना नहीं करना होगा। संस्थान के रजिस्ट्रेशन को भी स्थगित किया जा सकता है, अगर वह निर्दिष्ट निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है।
वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी: कोचिंग संस्थानों की योग्यता और शर्तों का खुलासा!
गाइडलाइन के अनुसार, हर संस्थान को एक अपनी वेबसाइट बनानी होगी, जिसमें उन्हें अपने शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम सामग्री, कक्षा में पूरा होने की अवधि, हॉस्टल की सुविधा, और फीस के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इससे अभिभावक और विद्यार्थियों को सटीक और सम्पूर्ण जानकारी मिल सकेगी।
कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र सीमा
शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोचिंग पढ़ने के लिए उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए या फिर विद्यार्थी को हाईस्कूल पास होना चाहिए। इसे पूरा करना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी सही समय पर इस महत्वपूर्ण योजना में शामिल हो सके।
लगेगा एक लाख तक का जुर्माना
गाइडलाइन के अनुसार, पहली बार इस नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो दूसरी बार बढ़कर एक लाख रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही, इस जुर्माने के अलावा, रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है, जो संस्थानों को नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर लगेगा।
ये निर्देश शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की कड़ी राह पर कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को सही दिशा मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।