सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर मामले में अनुच्छेद 370 के खिलाफ फैसले को बरकरार रखा, चुनावों के लिए सितंबर तक जनहित में कदम उठाने की सिफारिश”
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले को सर्वसम्मति से बरकरार रखा है। इसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने मिलकर फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में चुनावों का आयोजन कराने का सुझाव दिया है।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले के दौरान यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो युद्ध जैसी स्थिति में आया था। इससे जुड़ी याचिकाओं के दावों को भी खारिज किया गया, जो केंद्र सरकार के फैसले को अस्वीकार कर रही थी। उन्होंने राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार की शक्ति को भी मान्यता दी और कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले में राष्ट्रपति की शक्ति सही थी।